महापौर चुनाव को लेकर सरकार ने जारी की अधिसूचना, वार्डों को ऐसे मिलेगा आरक्षण का लाभ

प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव के आरक्षण के संबंध में राजपत्र में प्रकाशन कर

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  • Publish Date - December 11, 2024 / 07:41 PM IST

रायपुर। प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव(municipal elections) को लेकर राज्य सरकार ने महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव के आरक्षण के संबंध में राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही महापौर के आरक्षण को लेकर नियमों ने संसोधन(Rules regarding mayor’s reservation amended) भी किया गया है।
बता दें कि सरकार ने हाल ही में नगरीय निकाय के चुनावों में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से कराने का फैसला लिया गया था। इस बड़े फैसले के बाद बुधवार को सरकार ने महापौर चुनाव के आरक्षण को लेकर राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है।

आरक्षण 50 प्रतिशत है तो ओबीसी को नहीं मिलेगा लाभ

उधर राज्य सरकार ने निगम पालिका और नगर पंचायतों के वार्ड आरक्षण के लिए कलेक्टर को विहित प्राधिकारी नियुक्त कर दिया है। वहीं दूसरी ओर महापौर, पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए अजा, जजा ओबीसी, महिला आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। संयुक्त सचिव रेणुका श्रीवास्तव की ओर से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक नगरपालिका की दशा में अजा जजा के लिए 50 फीसदी से कम स्थान आरक्षित किए गए हों। वहां शेष स्थान ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। लेकिन इन्हें मिलाकर भी आरक्षण ,50त्न से अधिक नहीं होंगे। यह आरक्षण लॉट से तय होंगे। यदि अजाजजा का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है तो ओबीसी के लिए स्थान आरक्षित नहीं होंगे। यह आरक्षण पूर्ववर्ती जनगणना 2011के अनुसार होगा।

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