मध्य प्रदेश के कई विधायकों के बुरे दिन
By : hashtagu, Last Updated : December 8, 2022 | 3:35 pm
बताया गया है कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर के न्यायालय ने विधायक अजब सिंह सहित अन्य लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है और 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस विधायक की सदस्यता पर संकट मंडराने लगा है। नियमानुसार अगर किसी विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी विधानसभा से सदस्यता तो जाएगी ही साथ में वह छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेगा।
एक अन्य मामला टीकमगढ़ जिले के खरगापुर से भाजपा के विधायक राहुल लोधी का है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे लोधी के खिलाफ उच्च न्यायालय जबलपुर का फैसला आया है जिसमें चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के नामांकन में अपने बारे में सही जानकारी दर्ज नहीं की। उन्होंने एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की बात को छुपाया, जिसके खिलाफ कांग्रेस की उम्मीदवार चंदा सिंह गौर न्यायालय गई थी।
बताया गया है कि दोनों विधायकों के लिए उच्च अदालत में जाने का रास्ता खुाला हुआ है, मगर तलवार तो लटक ही गई है। अब देखना होगा आगे इन्हें राहत मिलती है या अभी आए फैसले उनकी आगे की सियासत की राह को तय करते हैं।