छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक में 9 बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) पर पूरे प्रदेश में बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि यह कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है जिसमें पाया गया कि सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला पदार्थ मौजूद था।
कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल (Shrisun Pharmaceutical) तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच की मांग की थी। रिपोर्ट में सिरप को मिलावटी पाया गया जिसके बाद तुरंत प्रतिबंध लगाया गया।
जबलपुर जिले में भी कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस (Nextro-DS) सिरप की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी गई है। जिले के ड्रग विभाग ने सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं को इन दवाओं का क्रय-विक्रय बंद करने का आदेश दिया है।
छिंदवाड़ा में Coldrif सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है।
सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 4, 2025
सरकारी आदेश में कहा गया है कि इन सिरप के नमूनों को जब्त किया जाए, उनकी बिक्री बंद की जाए और प्रयोगशाला जांच के लिए नमूने भेजे जाएं। साथ ही कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाने और जांच के आदेश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और प्रदेश में ऐसी किसी भी दवा की बिक्री नहीं होने दी जाएगी जिससे मरीजों को नुकसान हो सकता है।
अब तक जिन बच्चों की मौत हुई है, उनमें शिवम, विधि, अदनान, उसैद, ऋषिका, हेतांश, विकास, चंचलेश और संध्या के नाम शामिल हैं।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे कोल्ड्रिफ या नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप का उपयोग न करें और यदि पहले से घर में स्टॉक है तो तुरंत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें।
