PM आवास योजना: एमपी के शहरी भूमिहीन परिवारों को मिलेगा आवासीय भूमि का पट्टा, 20 नवंबर से शुरू हुआ अभियान

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि इस अभियान के लिए नगरीय विकास और राजस्व विभाग ने संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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  • Publish Date - November 21, 2025 / 12:38 PM IST

भोपाल, मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि (PM Awas Yojana) का पट्टा देने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत यह अभियान 20 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि इस अभियान के लिए नगरीय विकास और राजस्व विभाग ने संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मकसद PM आवास योजना के बीएलसी और एएचपी घटकों को सुचारू रूप से लागू करना है।

राज्य सरकार ने वर्ष 1984 के ‘नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम’ में संशोधन किया है। अब पात्रता तिथि 31 दिसंबर 2020 तय की गई है। इस तिथि तक सरकारी, नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज आवासहीन परिवार भूमि पट्टे के लिए पात्र माने जाएंगे।

अभियान के दौरान 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण होगा। सर्वे का प्रारंभिक सूची 14 दिसंबर को जारी होगी। आपत्तियों और सुझावों के निपटारे के बाद 29 दिसंबर को संबंधित जिला कलेक्टर अंतिम सूची जारी करेंगे। यह सूची जिला कार्यालय और विभागीय वेबसाइट (mpurban.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी। सर्वे टीम में राजस्व अधिकारी होंगे और आधार e-KYC आधारित समग्र ID अनिवार्य रखी गई है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाएगा।

अंतिम सूची जारी होने के बाद पात्र हितग्राहियों को स्थायी और अस्थायी पट्टे 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के बीच दिए जाएंगे। स्थायी पट्टे लाल रंग और अस्थायी पट्टे पीले रंग में जारी होंगे। जिन जगहों पर झुग्गी बस्तियों का पुनर्व्यवस्थापन आवश्यक होगा, वहां लाभार्थियों को वैकल्पिक स्थान पर बसाया जाएगा।

सरकार का यह अभियान “सबके लिए आवास” के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पट्टा मिलने के बाद उन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, बिजली, नालियों और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाएगी और गलत जानकारी देकर लाभ लेने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।