झारखंड में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कारोबारी योगेंद्र तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत

झारखंड में शराब घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में चार्जशीटेड आरोपी योगेंद्र तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

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  • Updated On - September 3, 2024 / 05:59 PM IST

रांची, 3 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड में शराब घोटाले (Liquor scam in jharkhand) के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में चार्जशीटेड आरोपी योगेंद्र तिवारी (Yogendra Tiwari) को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। ईडी ने योगेंद्र तिवारी को 11 अक्टबूर 2023 को गिरफ्तार किया था। उस समय से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। योगेंद्र तिवारी झारखंड का बड़ा कारोबारी है। ईडी ने उसके खिलाफ अदालत में जो चार्जशीट फाइल की थी, उसमें बताया गया है कि उसने बालू की तस्करी और जमीन की खरीद-बिक्री के जरिए अर्जित अवैध रकम शराब के कारोबार में लगाई थी।

उसने राज्य के 24 में से 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर लिया था। ईडी ने शराब घोटाले में 23 अगस्त, 2023 को राज्य में 34 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। योगेंद्र तिवारी के देवघर स्थित होटल सिद्धार्थ के सामने स्थित गोदाम, बंपास टाउन स्थित आवास की भी तलाशी ली गई थी। इन छापेमारियों के बाद ईडी के समन पर योगेंद्र तिवारी 26 अगस्त, 2023 को ईडी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचा था। इसके बाद उससे 11 सितंबर 2023 को दूसरी बार पूरे दिन पूछताछ हुई। तीसरी बार उससे 19 अक्टूबर, 2023 को पूछताछ हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने उसे 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। योगेंद्र तिवारी ने पूर्व में ईडी की विशेष अदालत में जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उसकी अर्जी नामंजूर कर दी थी।