कोलकाता, 9 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने अब शेख शाहजहां के खिलाफ (Against Sheikh Shahjahan) दो एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत “हत्या के प्रयास” के आरोप भी शामिल कर दिए हैं।
तीन एफआईआर में से दो, शेख शाहजहां के खिलाफ संदेशखाली में उनके आवास के सामने हुए हमले के संबंध में हैं। सूत्रों ने बताया कि हत्या के प्रयास के आरोप इन दो एफआईआर में शामिल किए गए हैं।
तीसरी एफआईआर उत्तर 24 परगना जिले के बोनगांव के एक अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या के खिलाफ है, जो करोड़ों रुपये के पीडीएस मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। पांच जनवरी की रात, जब ईडी के अधिकारी आध्या को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तो उसके समर्थकों ने ईडी के लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें उसे ले जाने से रोकने का प्रयास भी किया।
गौरतलब है कि जी वरिल ने ही पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रारंभिक शिकायत दर्ज कराई थी।
यह भी पढ़ें : विदेश मंत्री की जापान यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का मिला अवसर: विदेश मंत्रालय