नई दिल्ली, 14 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाला (Liquor policy scam) मामले में ईडी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत का रुख किया।
ईडी ने शिकायत की थी कि सीएम केजरीवाल ने अब रद्द की गई नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी के समन का पालन नहीं किया।
राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने 7 मार्च को ईडी की शिकायत पर सीएम केजरीवाल को दूसरा समन जारी किया था।
एसीएमएम मल्होत्रा ने मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए रखा था। सीएम केजरीवाल का आवेदन आज दिन में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल के समक्ष आने की संभावना है। एसीएमएम ने 17 फरवरी को इसी मुद्दे पर ईडी द्वारा दायर पहली शिकायत के संबंध में सीएम को खुद की उपस्थिति से एक दिन की छूट दी थी।
एक सूत्र ने कहा, ईडी की दूसरी शिकायत केजरीवाल द्वारा समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है। इसके पहले आप संयोजक ने वित्तीय जांच एजेंसी से उत्पाद शुल्क नीति मामले पर पूछताछ के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख देने का अनुरोध किया था। उनकी प्रतिक्रिया तब आई थी, जब ईडी ने उन्हें 27 फरवरी को आठवीं बार समन जारी किया था और 4 मार्च को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था।
एसीएमएम मल्होत्रा ने 7 फरवरी को पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा था,”..उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया जा रहा है।”
ईडी ने 31 जनवरी को सीएम केजरीवाल को पांचवीं बार समन जारी किया और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया। वित्तीय जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि सीएम जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते।
एजेंसी ने कहा था, “अगर उनके जैसे उच्च पदों पर बैठे लोग कानून का पालन नहीं करेंगे, तो आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा।” ईडी ने 13 जनवरी को सीएम केजरीवाल को चौथी बार समन जारी कर 18 जनवरी को उसके समक्ष पेश होने को कहा था।
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