नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)| दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें अदालत से संपर्क करने में देरी की माफी की मांग की गई थी।
थरूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने आपत्ति जताई कि भले ही ट्रायल कोर्ट का आदेश अगस्त 2021 में पारित किया गया था, फिर भी समीक्षा याचिका दायर करने में 15 महीने की देरी हुई है। उन्होंने कहा कि याचिका की प्रति उनके मुवक्किल को भी नहीं दी गई है। पाहवा ने परीक्षण के दौरान सत्र न्यायाधीश और अन्य ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को प्रस्तुत किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मामले के किसी भी दस्तावेज को पार्टियों के अलावा किसी और के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत ने मामले को 7 फरवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि 17 जनवरी 2014 को पुष्कर दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत पाई गईं थी। एक साल बाद दिल्ली पुलिस ने हत्या के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत से 31 अगस्त, 2019 को थरूर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने या वैकल्पिक रूप से हत्या के आरोप में मुकदमा चलाने की मांग की।
ट्रायल कोर्ट ने थरूर को आरोपों से मुक्त कर दिया था।