हाईकोर्ट ने बीबीसी को जारी किया सम्मन

एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है।

  • Written By:
  • Publish Date - May 22, 2023 / 03:29 PM IST

नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (बीबीसी) (BBC) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया। गुजरात स्थित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जस्टिस ऑन ट्रायल द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक वाली डॉक्यूमेंट्री देश की प्रतिष्ठा और न्यायपालिका और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाती है।

न्यायमूर्ति दत्ता ने मुकदमे में सम्मन जारी करते हुए मामले को सितंबर में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है।

इससे पहले डॉक्यूमेंट्री से संबंधित एक अन्य मामले में, दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में बीबीसी, विकिमीडिया फाउंडेशन और यूएस-आधारित डिजिटल लाइब्रेरी इंटरनेट आर्काइव को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की गई थी।