बिना इजाजत नहीं चलेगा अभिषेक बच्चन का नाम या फोटो: हाईकोर्ट

कोर्ट ने माना कि यह सब उनके पेशे और करियर से सीधा जुड़ा मामला है, और इनकी अनुमति के बिना उपयोग करने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।

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  • Publish Date - September 12, 2025 / 10:42 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अभिषेक बच्चन (Abhisekh Bachchan) के नाम, तस्वीर और पहचान से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर उनके नाम या फोटो का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता।

यह आदेश न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 10 सितंबर को पारित किया। कोर्ट ने कहा कि यह साफ है कि कुछ वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स कृत्रिम मेधा (AI) जैसी तकनीकों की मदद से अभिषेक बच्चन की पहचान से जुड़ी चीजों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें उनका नाम, चित्र और हस्ताक्षर शामिल हैं।

कोर्ट ने माना कि यह सब उनके पेशे और करियर से सीधा जुड़ा मामला है, और इनकी अनुमति के बिना उपयोग करने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।

‘सुविधा का संतुलन’ सिद्धांत का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में अंतरिम राहत देना जरूरी है, ताकि अभिषेक बच्चन को अनुचित हानि न हो और उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा हो सके।

यह आदेश अब एक मिसाल बन सकता है, जो अन्य सेलेब्रिटी और आम नागरिकों के लिए भी डिजिटल स्पेस में पहचान और निजता की रक्षा को लेकर अहम साबित होगा।