नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की उस याचिका को खारिज (Petition rejected) कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।” पिछले हफ्ते ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था।
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