कानून मंत्री बोले, सुप्रीम कोर्ट ने ‘संविधान को हाईजैक’ किया

न्यायमूर्ति सोढ़ी ने साक्षात्कार में कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कानून नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

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  • Publish Date - January 22, 2023 / 06:24 PM IST

नई दिल्ली, 22 जनवरी (आईएएनएस)| न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रहे विवाद के बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiran Rijiju) ने रविवार को उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की टिप्पणी का हवाला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला कर संविधान का ‘अपहरण’ किया है और कहा कि वह पूर्व न्यायाधीश के विचार को ‘समझ वाला’ मानते हैं। रिजिजू ने यह भी कहा कि ज्यादातर लोगों के विचार समान हैं।

रिजिजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. सोढ़ी (सेवानिवृत्त) का साक्षात्कार साझा करते हुए ट्वीट किया : “एक न्यायाधीश की आवाज .. भारतीय लोकतंत्र की असली सुंदरता है- यह सफलता है। लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद पर शासन करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और हमारा संविधान सर्वोच्च है।”

न्यायमूर्ति सोढ़ी ने साक्षात्कार में कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कानून नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

सोढ़ी ने कहा : “क्या आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं? केवल संसद ही संविधान में संशोधन करेगी। लेकिन यहां मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संविधान को ‘अपहृत’ कर लिया है।”

न्यायाधीश ने कहा, ‘अपहरण’ के बाद उन्होंने (शीर्ष अदालत) कहा कि हम खुद (न्यायाधीशों की) नियुक्ति करेंगे और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।

सोढ़ी ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को देखना शुरू कर देते हैं और तब उसके अधीन हो जाते हैं।

कानून मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा, “वास्तव में अधिकांश लोगों के विचार समान हैं। यह केवल वे लोग हैं जो संविधान के प्रावधानों और लोगों के जनादेश की अवहेलना करते हैं और सोचते हैं कि वे भारत के संविधान से ऊपर हैं।”

अतीत में, कानून मंत्री ने कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की थी और इसे संविधान से अलग करार दिया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (एनजेएसी) और संबंधित संविधान संशोधन को रद्द करने के शीर्ष अदालत के फैसले पर भी सवाल उठाया है। एनजेएसी लाकर सरकार ने 1992 में अस्तित्व में आई कॉलेजियम प्रणाली को उलटने की कोशिश की थी।

इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में वकीलों की पदोन्नति पर केंद्र के साथ अपना संवाद सार्वजनिक किया। शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता सौरभ कृपाल, जो खुले तौर पर समलैंगिक हैं, की दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का समर्थन किया।