संसद की सुरक्षा में सेंध : जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस को और 45 दिन मिले

यहां की एक अदालत ने 13 दिसंबर, 2023 के संसद की सुरक्षा में सेंध (Breach in parliament security) मामले में जांच पूरी करने के लिए सोमवार को

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  • Updated On - March 11, 2024 / 06:49 PM IST

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। यहां की एक अदालत ने 13 दिसंबर, 2023 के संसद की सुरक्षा में सेंध (Breach in parliament security) मामले में जांच पूरी करने के लिए सोमवार को दिल्ली पुलिस (Delhi Police)को और 45 दिन का समय दिया।

  • पुलिस ने पिछले सप्ताह अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि कुछ रिपोर्टों की प्रतीक्षा है और डिजिटल डेटा प्रचुर मात्रा में है। पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस के आवेदन को मंजूर कर लिया, लेकिन जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय देने के उसके अनुरोध के खिलाफ केवल 45 दिन दिए।

न्यायाधीश ने 7 मार्च को पुलिस की याचिका पर छह आरोपियों – नीलम आजाद, मनोरंजन डी., सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे और महेश कुमावत को नोटिस जारी किया था।

मनोरंजन, शर्मा, शिंदे, झा और कुमावत ने पहले आरोप लगाया था कि उन्हें विपक्षी दलों के साथ संबंध स्वीकार करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और लगभग 70 सादे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। बाद में नीलम ने भी आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनसे कई सादे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था।

  • अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें दर्ज की थीं और विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने आरोप पर आपत्ति जताई थी।

मनोरंजन डी. और शर्मा ने 13 दिसंबर, 2001 के संसद हमले की 22वीं बरसी पर पिछलेे साल इसी तारीख को दर्शक दीर्घा से कूदने के बाद लोकसभा कक्ष के अंदर पीले धुएं का गुब्बार फोड़ दिया था। सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों को दबोच लिया था। नीलम आजाद और शिंदे ने संसद के बाहर धुआंधार गुब्बारे भी फोड़े और नारे लगाए। माना जाता है कि झा पूरी योजना का मास्टरमाइंड था और कथित तौर पर वह चार अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर भाग गया था।

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