राहुल ने मानहानि मामले में ‘गुजरात’ हाईकोर्ट में की अपील
By : hashtagu, Last Updated : April 25, 2023 | 10:01 pm
गांधी, जो अब एक सांसद के रूप में अयोग्य हैं, को 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक राजनीतिक अभियान के दौरान की गई उनकी विवादास्पद टिप्पणी, सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं, के लिए 23 मार्च को एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषी ठहराया था। भाजपा के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता के बयान के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने विधायक मोदी के इस तर्क को स्वीकार किया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ‘मोदी’ उपनाम वाले लोगों का अपमान किया। सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।