रामपुर (यूपी), 27 फरवरी (आईएएनएस)। अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा (Former MP Jaya Prada) को यूपी के रामपुर की एक विशेष अदालत ने “फरार” घोषित (Declared absconding) कर दिया है, क्योंकि वह अपने खिलाफ दो मामलों की सुनवाई में हाजिर नहीं हुईं।
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है, जब वह रामपुर सीट से भाजपा की उम्मीदवार थीं।
सात बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद जया प्रदा कोर्ट के सामने पेश नहीं हुईं। न्यायाधीश शोभित बंसल की अध्यक्षता वाली एमपी- एमएलए विशेष अदालत ने अब पुलिस अधीक्षक को 6 मार्च तक अदालत में उनकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया है।
यह कानूनी प्रावधान तब लागू किया जाता है, जब कोई आरोपी व्यक्ति वारंट के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहता है, जिससे उसकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा प्रक्रिया शुरू होती है। जया प्रदा पहले राज्यसभा सांसद और फिर लोकसभा सांसद बनीं। वह 2019 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुई थीं।