सुप्रीम कोर्ट ने फाइबरनेट घोटाले में चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए टाली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित फाइबरनेट घोटाले के संबंध में तेदेपा सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी।

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  • Publish Date - November 30, 2023 / 08:38 PM IST

नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कथित फाइबरनेट घोटाले के संबंध में तेदेपा सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Former Chief Minister Chandrababu Naidu) की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी, क्योंकि कथित कौशल विकास मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली नायडू की एक अन्य याचिका पर जल्द ही अपना फैसला सुनाने की संभावना है।

पीठ ने कहा कि आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा दिया गया वचन कि वह फाइबरनेट मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगा, सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा तेदेपा नेता को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

नायडू पर राज्य में टीडीपी सरकार के दौरान हुए एपी फाइबरनेट घोटाले में ‘मुख्य भूमिका’ निभाने का आरोप है। सीआईडी ने उन पर एक निश्चित कंपनी का पक्ष लेने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है, जिसे फाइबरनेट अनुबंध से सम्मानित किया गया था।

मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कथित कौशल विकास निगम मामले में नियमित जमानत देने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर नायडू को नोटिस जारी किया।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव की पीठ ने 20 नवंबर को आदेश दिया कि तेदेपा नेता को उनके द्वारा पहले ही भरे गए जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा किया जाए। उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर को चिकित्सा आधार पर नायडू को दी गई अंतरिम जमानत को ‘निरस्त’ कर दिया।