‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारे लगाने वाले को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का हलफनामा पेश करना चाहिए : केंद्र

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष दलील दी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं में लोन मुख्य याचिकाकर्ताओं में से एक हैं।

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  • Publish Date - September 4, 2023 / 01:21 PM IST

नई दिल्ली, 04 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आग्रह किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन, जिन्होंने जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में “पाकिस्तान जिंदाबाद” के नारे लगाए थे, को एक हलफनामा पेश करना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतंकवाद और अलगाववाद का विरोध करते हैं।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष दलील दी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं में लोन मुख्य याचिकाकर्ताओं में से एक हैं।