जशपुर। सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर COTPA एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की जाएगी। जिला पुलिस जशपुर द्वारा विगत 01 सप्ताह तक थाना/चौकी क्षेत्रांगर्तत आम लोगों को COTPA एक्ट के संबंध में जागरूक किया गया। इस दौरान COTPA Act को लेकर पुलिस अधीक्षक जशपुर (Jashpur) सिंह द्वारा अभिनित एवं निर्मित शाॅर्ट फिल्म लोगों को दिखाया गया।
स्कूल, काॅलेज के नजदीक धुम्रपान सामग्री विक्रय करने एवं नाबालिगों को धुम्रपान संबंधी सामग्री विक्रय करने पर COTPA एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। तंबाकू से बने विभिन्न उत्पाद एवं सिगरेट से होने वाली बीमारियों का इलाज एवं काउंसलिंग निशुल्क जिला अस्पताल जशपुर में उपलब्ध है।
➡️उक्त टीम द्वारा दिनांक 23.05.2024 से 30.05.2024 तक जिले के समस्त विभिन्न थाना/चौकी क्षेत्र में भ्रमण कर आम लोगों को जागरूक किया गया, सार्वजानिक स्थल, हाॅट बाजार, दुकानों, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (COTPA) के संबंध में, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान को निषेध किया गया है तथा दंडनीय अपराध के श्रेणी में रखा गया है इस संबंध में विस्तार से बताया जाकर जागरूक किया गया।
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय व्यापार पर प्रतिषेध का प्रावधान है। COTPA एक्ट को लेकर पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा अभिनित एवं निर्मित शाॅर्ट फिल्म लोगों को दिखाया गया। तम्बाकू गुटखा इत्यादि के सेवन करने से मुंह में कैंसर होता है एवं मुंह कम खुलता है, सिगरेट पीने से फेफड़ों में समस्या होती है इसके बारे में बताया गया।
➡️पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा कहा गया है कि – “COTPA एक्ट के संबंध में 01 सप्ताह तक पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाया गया है, कल से चालानी कार्यवाही की जाएगी।
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