नई दिल्ली, 10 मई (आईएएनएस)। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत (Interim bail) दे दी।
कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।
इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।