नई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। (Money laundering in Herald House case) हेराल्ड हाउस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 661 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त (Assets worth Rs 661 crore seized) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ईडी ने शुक्रवार को एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की संपत्तियों को जब्त करने के लिए नोटिस जारी किए। एजेंसी की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन संपत्तियों का कुल मूल्य 661 करोड़ रुपए है। नोटिस की प्रति इन संपत्तियों पर भी चस्पा की गई है।
इसके साथ ही, मुंबई स्थित हेराल्ड हाउस की सातवीं, आठवीं और नौवीं मंजिल पर स्थित जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मासिक किराया/लीज की राशि ईडी के निदेशक के पास जमा कराने का आदेश दिया गया है। हेराल्ड हाउस का स्वामित्व एजेएल के पास है। इस मामले में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा कई कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आए थे। इनमें सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडिया भी शामिल है। अन्य आरोपियों में मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस अब जीवित नहीं हैं। यंग इंडिया का स्वामित्व सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के पास है। आरोप है कि यंग इंडिया ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां महज 50 करोड़ रुपए में खरीदी थीं, जो उनके वास्तविक मूल्य से काफी कम है।
ईडी ने 2021 में इस मामले की जांच शुरू की और पाया कि एजेएल की आपराधिक आय 988 करोड़ रुपए है। इसकी वसूली के लिए उसने 20 नवंबर 2023 में 661 करोड़ रुपए की उसकी संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया था, जिसकी बाद में 10 अप्रैल 2024 को पुष्टि कर दी गई थी। अब इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।