सुप्रीम कोर्ट ने नकली होलोग्राम केस में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई पर लगाई रोक

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत ईडी ने नोएडा के कसाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे यूपी एसटीएफ ने हैंडल किया।

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  • Updated On - August 9, 2024 / 11:57 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नकली होलोग्राम मामले में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस अभय एस. ओक की बेंच ने प्रिज्म कंपनी के मालिक विधु गुप्ता की याचिका पर सुनाया। इस केस में एफआईआर नोएडा के कसाना थाने में दर्ज की गई थी और यह छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत ईडी ने नोएडा के कसाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे यूपी एसटीएफ ने हैंडल किया। यूपी एसटीएफ ने इस एफआईआर के आधार पर अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, विधु गुप्ता भी गिरफ्तार हुए थे।

अब, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी एसटीएफ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं, अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले और नकली होलोग्राम केस सहित अन्य मामलों में मेरठ से रायपुर ले जाने की सशर्त अनुमति दी गई है। इस समय, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को 14 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर रखा गया है।