जरूरत पड़ने पर इमरान खान को एम्बुलेंस में लाओ : लाहौर कोर्ट
By : dineshakula, Last Updated : February 15, 2023 | 8:42 pm
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद में आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) द्वारा इसी मामले में उनकी जमानत खारिज करने के बाद पीटीआई प्रमुख ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। ईसीपी द्वारा तोशखाना के फैसले की घोषणा के बाद पिछले साल अक्टूबर में पीटीआई नेता पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके कारण देशव्यापी विरोध हुआ था। 3 नवंबर को एक रैली के दौरान वजीराबाद में हत्या के प्रयास में घायल होने के बाद खान चिकित्सा आधार पर जमानत पर थे।
एटीसी ने न केवल पीटीआई प्रमुख को तलब किया था, बल्कि बैंकिंग अदालत ने खान को प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पेश होने के लिए भी कहा था। हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधान मंत्री के लिए राहत देते हुए बैंकिंग अदालत को 22 फरवरी तक अपना फैसला सुनाने का आदेश दिया। सुनवाई की शुरूआत में, खान के कानूनी सलाहकार ने तर्क दिया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई प्रमुख के लिए चलना मुश्किल है।
उन्होंने कहा, खान संबंधित अदालत में पेश होना चाहते हैं, हालांकि, डॉक्टर के अनुसार, वह तीन सप्ताह तक चलने में सक्षम नहीं होंगे। जियो न्यूज ने बताया कि खान के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें चिकित्सा आधार पर सुरक्षात्मक जमानत दी जाए। इस पर जस्टिस सलीम ने कहा, ‘प्रोटेक्टिव बेल के मामले में भी संदिग्ध की पेशी जरूरी है।’
जियो न्यूज ने बताया कि उन्होंने कहा कि समस्या को देखते हुए पीटीआई प्रमुख एंबुलेंस से अदालत आ सकते हैं।