रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections in Chhattisgarh) की तारीखों का ऐलान सोमवार को हो गया है। इसके बाद रायपुर में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) सर्वेश्वर भुरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा कि जिले में धारा-144 लगा दी गई है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है।
उन्होंने बताया, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को घर में मतदान कर सके ऐसी व्यवस्था कराई जा रही है, इसके लिए एक फॉर्म भराया जाएगा। घर में मतदान करने के इच्छुक मतदाता अधिकारी, वीडियोग्राफर और सुरक्षाकर्मी के मौजूदगी में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
80 साल के ऊपर और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर बैठे वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। नामांकन के 5 दिन बाद BLO मतदाताओं के घर जाकर सहमति लेंगे। सहमति के बाद जब चुनाव लड़ने वालों की सूची फाइनल होगी तब बैलेट पेपर छपेगा और उसे मोबाइल पोलिंग टीम घर जाकर मतदान करवाएगी। जिले में इसकी पात्रता रखने वाले लगभग 32 मतदाता हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, धरना ,जुलूस, आम सभा करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों से प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 तक प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थान में बाउंड्री वॉल, सड़क के डिवाइडर, बिजली-टेलीफोन पोल पर बैनर-पोस्टर, वॉल राइटिंग के लिए पहले परमिशन लेनी होगी। सरकारी कामों के भूमि पूजन लोकार्पण कार्य नहीं होंगे।
आचार संहिता लागू होते ही अब सी विजिल ऐप के जरिए लोग चुनाव संबंधी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस ऐप से चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर 100 मिनट में टीम वहां कार्रवाई कर देगी।
रायपुर जिले की सात विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होने हैं। जिले में 21 अक्टूबर को चुनाव अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है और नाम वापसी 2 नवम्बर को हो सकेगी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी।
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