शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर 19 सितंबर को सुनवाई

ED ने इस मामले में चैतन्य बघेल के खिलाफ 7000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। उन्हें 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे रायपुर जेल में बंद हैं।

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  • Publish Date - September 17, 2025 / 12:31 PM IST

रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel) ने रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 19 सितंबर को सुनवाई होगी। चैतन्य इससे पहले ACB और EOW की गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें निचली अदालत में आवेदन देने का निर्देश दिया। इसके बाद मंगलवार शाम को उनके वकील ने रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की।

ED ने इस मामले में चैतन्य बघेल के खिलाफ 7000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। उन्हें 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे रायपुर जेल में बंद हैं।

ED की जांच के अनुसार, चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से मिली काली कमाई को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। उन्होंने फर्जी निवेश दिखाकर इस ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की और शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर करीब 1000 करोड़ रुपए की नकदी को हैंडल किया।

चालान में यह भी कहा गया है कि चैतन्य को शराब घोटाले से सीधे 16.70 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। इन पैसों को भी छुपाने और सफेद बनाने के लिए विभिन्न फर्जी तरीके अपनाए गए।

गौरतलब है कि दैनिक भास्कर डिजिटल ने दो महीने पहले ही यह खबर प्रकाशित की थी कि चैतन्य बघेल 1000 करोड़ की कैश हैंडलिंग में शामिल थे। अब ED के चालान में भी इसकी पुष्टि हो गई है।