छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व IAS निरंजन दास को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

जानकारी के अनुसार, अदालत में निरंजन दास की ओर से जमानत की मांग की गई थी, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।

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  • Updated On - March 11, 2026 / 03:44 PM IST

बिलासपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला (Liquor Scam) मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी निरंजन दास (Former IAS Officer) को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (High Court) ने उनकी जमानत याचिका (Bail Plea) खारिज कर दी है। निरंजन दास इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) और कथित अवैध शराब सिंडिकेट से जुड़े आरोपों के कारण पहले से ही जेल में बंद हैं।

जानकारी के अनुसार, अदालत में निरंजन दास की ओर से जमानत की मांग की गई थी, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। इससे शराब घोटाले से जुड़े आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य की एजेंसियां कर रही हैं।

जांच एजेंसियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 से 2022 के बीच कथित तौर पर शराब बिक्री से अवैध वसूली का बड़ा नेटवर्क संचालित किया गया था। आरोप है कि इस पूरे सिंडिकेट के जरिए सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से भारी अवैध कमाई की गई और इसमें कई अधिकारी, कारोबारी और अन्य लोग शामिल थे।

ईडी के अनुसार इस कथित शराब घोटाले से राज्य के खजाने को बड़ा नुकसान हुआ और घोटाले से हजारों करोड़ रुपये की अवैध कमाई होने का अनुमान है। जांच के दौरान कई दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सबूत सामने आए हैं, जिनके आधार पर कई लोगों को आरोपी बनाया गया है।

इस मामले में पहले भी कई अधिकारियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और जांच अभी जारी है। हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद फिलहाल निरंजन दास को जेल में ही रहना होगा और मामले की आगे की सुनवाई अदालत में जारी रहेगी।