डी कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज की, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में रहेंगे पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला दर्ज है।

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  • Publish Date - October 27, 2025 / 05:36 PM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel) को फिलहाल राहत नहीं मिली है। रायपुर की ईडी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब चैतन्य को जेल में ही रहना होगा। अदालत ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को सुनाया गया।

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला दर्ज है। ईडी का आरोप है कि चैतन्य ने 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश किया।

एजेंसी के मुताबिक यह रकम ठेकेदारों को नकद में दी गई और फर्जी बैंक एंट्री व फ्लैट खरीदी के बहाने से वैध दिखाने की कोशिश की गई। चैतन्य पर आरोप है कि उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक प्रोजेक्ट में फर्जी फ्लैट खरीदी की योजना बनाई और करीब 5 करोड़ रुपये हासिल किए। इन फ्लैटों को ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया, लेकिन असली लाभार्थी चैतन्य ही थे।

जांच में यह भी सामने आया कि चैतन्य ने इस घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध धनराशि को हैंडल किया और इसे अनवर ढेबर व अन्य के माध्यम से कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक पहुंचाया गया। यह राशि बघेल परिवार के करीबी लोगों द्वारा आगे निवेश के लिए उपयोग की गई। अदालत के फैसले के बाद बचाव पक्ष अब उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।