चैतन्य बघेल पर ED का शिकंजा: 7000 पन्नों का चालान, जमानत याचिका खारिज

वहीं, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने चैतन्य की सात दिन की रिमांड की मांग की है।

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  • Publish Date - September 15, 2025 / 10:15 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज रायपुर की कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ 7000 पन्नों से अधिक का चालान पेश किया। ED के अधिकारी चार बड़े बंडल दस्तावेजों के साथ कोर्ट पहुंचे।

वहीं, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने चैतन्य की सात दिन की रिमांड की मांग की है। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है और अब सुनवाई मंगलवार को होगी। माना जा रहा है कि EOW और ACB की टीमें अब इस मामले में आगे की पूछताछ करेंगी।

चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सीधे हाईकोर्ट में याचिका लगाना गलत है, पहले ACB की स्पेशल कोर्ट में अपील होनी चाहिए थी। चैतन्य की ओर से वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह रायपुर जेल में बंद है। आज उनकी कस्टडी खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। चैतन्य के खिलाफ शराब घोटाले के अलावा कोल लेवी, महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में भी जांच चल रही है।