रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह(Chhattisgarh High Court has arrested IPS officer GP Singh in corruption case.) की पत्नी मनप्रीत कौर और रायपुर के व्यापारी प्रीतपाल सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज (FIR lodged rejected)कर दिया है।
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनाया। 2021 में, एसीबी (आर्थिक अपराध शाखा) और ईओडब्ल्यू (आय से अधिक संपत्ति जांच विभाग) ने आईपीएस जीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 10 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। इस कार्रवाई में जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर पर भी आरोप लगाए गए। उन पर आरोप था कि उन्होंने बिना काम किए फर्जी भुगतान प्राप्त किया और जीपी सिंह को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित किया।
मनप्रीत कौर के वकील हिमांशु पांडे ने कोर्ट में तर्क दिया कि जांच में खामियां थीं और पिछले 10 वर्षों की आय का सही आकलन नहीं किया गया। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए एफआईआर खारिज कर दी। मनप्रीत कौर विभिन्न कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्य कर चुकी हैं। हाईकोर्ट का यह निर्णय उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बता दें कि इससे पहले, हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को भी खारिज कर दिया था।
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