रायपुर। बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर (Journalist Mukesh Chandrakar)की हत्या के मुख्य आरोपी को अदालत ने जमानत में छूट ना देते हुए 15 दिनों की रिमांड(The court did not give exemption in bail and gave remand for 15 days.) और बढ़ा दी है। जिसके चलते ठेकेदार को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर द्वारा बीजापुर में बन रहे 122 करोड़ रुपये के घटिया सड़क निर्माण की खबर प्रकाशित करने के बाद, वहां के ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के साथ ही उसके भाई रितेश, मुंशी व अन्य ने मिलकर पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
हत्या के साक्ष्य छुपाने के लिए शव को सैप्टिक टैंक में छुपा दिया गया, पुलिस ने इस मामले में फोन नम्बर के सीडीआर नंबर से मुकेश की लोकेशन निकालने के बाद शव को सैप्टिक टैंक से निकाला। जहाँ पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था।
यह भी पढ़े: मैंने ‘सिंडिकेट’ के साथ सिनेमा से जुड़े पापों को धोने की खाई है कसम : राम गोपाल वर्मा