रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर (Liquor scam accused Anwar Dhebar)की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज(Supreme Court rejected the bail petition) कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने की सलाह दी है। बता दें, कि पूर्व अनवर ढेबर को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वास्थ्य के आधार पर मंजूर किया था। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ पुलिस ने चुनौती भी दी थी। अब दोबारा जमानत याचिका मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बता दें, मेडिकल रिपोर्ट को बनाने वाले डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गेस्ट्रो सर्जन को छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त करने के साथ उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद ढेबर को 8 जून को ईलाज के लिए डीकेएस ले जाया गया था।
वकील ने तर्क दिया कि अनवर को किडनी की बीमारी है, और उन्हें पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जेल से गार्ड नहीं मिल पाता है। बहरहाल, कुल मिला जुलाकर अभी इस मामले में अनवर ढेबर को राहत नहीं मिलने वाली है।
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