आरटीई के तहत लॉटरी : प्रथम चरण में 16036 विद्यार्थी निजी स्कूलों में दाखिले के लिए चयनित

By : hashtagu, Last Updated : May 21, 2024 | 7:21 pm

  • आरटीई के तहत लॉटरी से छात्रों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ
  • चयनित विद्यार्थियों को एसएमएस से मिलेगी सूचना
  • एक जून से 30 जून तक लेना होगा प्रवेश
  • प्रथम चरण की शेष बची सीटों के लिए एक जुलाई से 8 जुलाई तक पुनः आवेदन आमंत्रण की शुरू होगी प्रक्रिया
  • रायपुर/ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 (RTE) अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन लॉटरी की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में संचालित 6 हजार 554 निजी विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षा में कुल आरक्षित 52 हजार 872 सीटों के विरूद्ध प्रवेश के लिए एक लाख 22 हजार 270 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण में आज 16 हजार 036 विद्यार्थियों का चयन (Selection of 16 thousand 036 students) हुआ है।

    प्रथम चरण में 20 मई को संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निजी विद्यालय संगठन, पालकों एवं विभिन्न मीडिया के समक्ष रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, जशपुर और जगदलपुर जिलों की लॉटरी निकाली गई है। इनमें रायपुर में 5 हजार 126 आरक्षित सीटों के विरूद्ध 4 हजार 655, दुर्ग में 4 हजार 293 सीटों के विरूद्ध 3 हजार 462, बिलासपुर में 4 हजार 558 सीटों के विरूद्ध 3 हजार 609, राजनांदगांव में एक हजार 703 सीटों के विरूद्ध एक हजार 471, कवर्धा में एक हजार 351 सीटों के विरूद्ध एक हजार 242, जशपुर में एक हजार 252 सीटों के विरूद्ध 895 और जगदलपुर में 761 सीटों के विरूद्ध 702 विद्यार्थियों का चयन हुआ है।

    चयनित विद्यार्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसके बाद इन विद्यार्थियों को एक जून से 30 जून के मध्य चयनित विद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। विद्यार्थियों के चयन के लिए की जाने वाली ऑनलाईन लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत एवं मानव हस्तक्षेप रहित प्रक्रिया है।

    शेष बची सीटों पर आवेदकों से पुनः आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए एक जुलाई से 8 जुलाई तक निर्धारित है। द्वितीय चरण के लॉटरी की प्रक्रिया 17 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य की जाएगी।