‘सौम्या चौरसिया’ की जमानत खारिज!, ED बोली, जांच कर सकती हैं प्रभावित
By : madhukar dubey, Last Updated : January 20, 2023 | 9:39 pm
ऐसे में उनको जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने जमानत आवेदन के साथ पेश तर्कों का जवाब देने के लिए समय मांगा। विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने ED को शुक्रवार सुबह ११ बजे तक अपना पक्ष पेश करने का समय दिया है। उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। लगातार कई दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने २ दिसम्बर को राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। उनपर बेनामी संपत्ति की खरीदी-बिक्री से काला धन खपाने का आरोप लगाया गया।
उनको पहले ६ दिसम्बर तक श्वष्ठ की हिरासत में भेजा गया। उसके बाद १० दिसम्बर तक फिर १४ दिसम्बर तक के लिए ED को कस्टडी मिली। १४ दिसम्बर को न्यायिक रिमांड की अवधि पूरी हुई तो उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तब से कई बार रिमांड अवधि बढ़ाई जा चुकी है। अदालत में ED की ओर से कहा जाता रहा है, सौम्या चौरसिया के बाहर रहने से सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका बढ़ जाएगी।