बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले(disproportionate assets cases) में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज(High Court rejects anticipatory bail petition) कर दी है। सौम्या ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले के आरोप में पिछले दो साल से जेल में बंद हैं. इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (्रष्टक्च) और आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. जांच में सौम्या की 50 से अधिक संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच किया है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने का कारण यह है कि सौम्या चौरसिया को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
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