महिला तस्कर की 35 लाख की संपत्तियां जप्त, खाते में मिला करोड़ों रुपए

न्यायधानी पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ अभियान चलाकर तस्करों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में महिला तस्कर गोदावरी की नशे के

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  • Updated On - December 14, 2024 / 02:54 PM IST

बिलासपुर. न्यायधानी पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ अभियान चलाकर(Nyayadhani Police launched a campaign against dry drugs.) तस्करों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में महिला तस्कर गोदावरी की नशे के अवैध कारोबार से कमाई गई 35 लाख की संपत्ति(Woman smuggler Godavari earned property worth Rs 35 lakh from illegal drug trade.) को जब्त किया गया है।

बता दें कि नशीली दवाओं और इंजेक्शन का अवैध कारोबार करने वाली महिला तस्कर की संपत्ति को बिलासपुर पुलिस ने फ्रिज कर लिया है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट 1985 के अध्याय VA की धारा 68F के तहत कार्रवाई की है. शहर में नशीली दवाएं और इंजेक्शन बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था. वित्तीय जांच में आरोपिया गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी के नशे के व्यवसाय से कमाई गई रकम की जांच की गई. जिसमें सामने आया कि आरोपिया के बैंक अकाउन्ट पर पिछले 1 वर्षों में करोड़ो का लेनदेन किया गया हैं. महिला नशा तस्कर ने नशे के अवैध कारोबार से संपत्ति बनाई और बीमा पॉलिसी भी खरीदा.

बिलासपुर पुलिस ने महिला नशा तस्कर की 35 लाख से अधिक की संपत्ति को जब्त की है. पूरे नेटवर्क के शुरु से अंत तक जांच के जरिए नशे की चेन को तोड़ने का काम किया गया है.

दरअसल, 21 नवंबर को मिनी बस्ती जरहाभाठा निवासी सृष्टि कुर्रे को 150 नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था. जांच में पाया गया आरोपियां सृष्टि कुर्रे, गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी के साथ मिलकर नशे का कारोबार करती थी. जिसके बाद पुलिस ने गिन्नी जांगड़े उर्फ गोदावरी को गिरफ्तार कर पूछताछ की. पूछताछ में गिन्नी ने बताया कि वह रायपुर के राजधानी मेडिकल और रवि इंटरप्राइजेज से नशीली दवाएं खरीदकर शहर में सप्लाई करती थी. रवि इंटर प्राइजेज के संचालक रवि मरकाम को भी गिरफ्तार किया गया. अपराध में अन्य लोगों की संलिप्ता के संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) रायपुर से समन्वय स्थापित कर अग्रिम विवेचना की जा रही हैं.

नशे की काली कमाई से बनाई संपत्ति

वित्तीय जांच में आरोपिया गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी नशे के अवैध कारोबार से कमाई गई रकम की जांच में पता चला कि आरोपिया के बैंक अकाउन्ट पर पिछले 1 वर्षों में करोड़ो का लेनदेन किया गया. जिसका वैध आय का स्त्रोत या अन्य कोई व्यवसाय नही होना पाया गया. आरोपिया गोदावरी ने अमेरी हाफा रोड पर 12 लाख का श्यामा रेसीडेन्सी में फ्लैट खरीदा, सकरी हाफा रोड में 1785 वर्गफुट की भूमि 20 लाख में खरीदा और आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाईफ इंश्योरेंस से 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी भी ली. पुलिस ने ये संपत्ति गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी के अवैध मादक पदार्थ की बिकी से अर्जित राशि से खरीदना पाया.

एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F के तहत संपत्ति को अवैध घोषित करते हुए जब्त किया है. जब्ती की रिपोर्ट तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम कोर्ट मुंबई को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। मुंबई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी. एसपी रजनेश सिंह ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध सभी मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने निर्देश का दिया है. अन्य आरोपियो की चल अचल सम्पत्ति की जानकारी एकत्रित कर जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी.

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