200 करोड़ की ठगी केस में जैकलीन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका खारिज

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जैकलीन की याचिका 3 जुलाई को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह तय करना कि आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, ट्रायल कोर्ट का काम है।

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  • Publish Date - September 22, 2025 / 03:10 PM IST

नई दिल्ली: 200 करोड़ की ठगी मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलीन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि अभिनेत्री का इस घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जैकलीन एक फिल्म स्टार हैं और आरोपी सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है, जिसने अभिनेत्री को महंगे उपहार भेजे थे।

उन्होंने कोर्ट में कहा कि सुकेश जेल में रहते हुए खुद को मंत्री या अधिकारी बताकर लोगों को ठगता था। पीड़ित महिला से उसने कहा कि अगर वह उसे 200 करोड़ रुपये दे, तो वह उसके पति को जेल से छुड़वा देगा। मुकुल रोहतगी ने कहा कि जैकलीन का इस रकम या धोखाधड़ी से कोई सीधा संबंध नहीं है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि आरोप है कि जैकलीन को इस ठगी के पैसों से जुड़े उपहार मिले थे और यह गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता उचित समय पर फिर से अदालत आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जैकलीन की याचिका 3 जुलाई को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह तय करना कि आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, ट्रायल कोर्ट का काम है।

जैकलीन का कहना है कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं थी और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि सुकेश ने जैकलीन को करोड़ों रुपये के महंगे तोहफे दिए और यह पैसे ठगी से जुटाए गए थे।

अब जैकलीन को ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया का सामना करना होगा। फिलहाल, इस मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।