भोपाल: मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स (pensioners) और परिवार पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीपावली से पहले महंगाई राहत (Dearness Relief) की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। राज्य शासन के वित्त विभाग ने 8 मई 2025 के परिपत्र के आधार पर 1 सितंबर 2025 से बढ़ी हुई दरों को लागू करने का निर्णय लिया है। इस बढ़ी दर का भुगतान अक्टूबर 2025 की पेंशन में किया जाएगा।
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार छठवें वेतनमान में पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए महंगाई राहत 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं सातवें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वालों की राहत दर 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी गई है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित राहत लागू होगी।
यह बढ़ी हुई राहत अधिवार्षिकी पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन, असमर्थता पेंशन और क्षतिपूर्ति पेंशन सहित सभी श्रेणियों के पेंशनर्स को दी जाएगी। इसके अलावा परिवार पेंशन और अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले पात्र पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा।
सारांशीकृत (commuted) पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को राहत उनकी मूल पेंशन पर ही दी जाएगी। वहीं वे पेंशनर्स जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों या निगमों में सेवा देने के बाद एकमुश्त राशि प्राप्त की थी, वे भी इस राहत के पात्र होंगे।
राज्य शासन ने सभी पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में नमूना जांच करने और किसी भी विसंगति को अगले माह में दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के इस फैसले से पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी और यह निर्णय राज्य सरकार की पेंशनभोगियों के प्रति संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।