नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) ने फाइबरनेट घोटाला मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की उनके खिलाफ कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के लिए पहले ही दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध कर लिया है।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
नायडू पर आंध्र प्रदेश में फाइबरनेट घोटाले में “महत्वपूर्ण भूमिका” निभाने का आरोप लगाया गया है।
उन पर एक निश्चित कंपनी का पक्ष लेने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है जिसे फाइबरनेट अनुबंध से सम्मानित किया गया था।
सोमवार को उच्च न्यायालय ने आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर तीन अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी।
शीर्ष अदालत पहले ही उच्च न्यायालय के एक अन्य आदेश के खिलाफ नायडू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें नायडू की उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।