आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 15 सितंबर तक कर सकेंगे फाइल

By : hashtagu, Last Updated : May 27, 2025 | 9:49 pm

नई दिल्ली: आयकर विभाग (Income Tax department) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दिया है। पहले यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। मंगलवार को विभाग ने इस बारे में जानकारी दी और जल्द ही इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की जाएगी।

वे करदाता जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, आमतौर पर उन्हें 31 जुलाई तक ITR फाइल करना होता है। लेकिन इस बार आईटीआर फॉर्म में किए गए व्यापक बदलावों और नए प्रणाली की तैयारी को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ाई गई है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा, “आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों तथा आईटीआर सुविधाओं को जारी करने के लिए जरूरी समय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। करदाताओं के अनुभव को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।”

इस निर्णय से लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी, जो आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं।