नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी को 20 साल जेल की सजा

बेंगलुरु की एक पोक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में 20 साल जेल (20 years jail) की सजा सुनाई है

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  • Updated On - October 20, 2023 / 11:50 AM IST

बेंगलुरु, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। बेंगलुरु की एक पोक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार (Rape of minor daughter) के आरोप में 20 साल जेल (20 years jail) की सजा सुनाई है और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

वेस्ट डीसीपी डिविजन की ओर से जारी बयान के मुताबिक. श्रीनिवासनगर के पास टेलीफोन लेआउट निवासी रामू को पंचम अपर एवं सत्र पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई।

बयान में कहा गया है कि आरोपी ने जनवरी से मार्च 2022 के बीच अपनी नाबालिग बेटी के साथ कई बार बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। एक शिकायत के बाद तत्कालीन जांच अधिकारी बी.एन. लोहित ने रामू के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

न्यायाधीश एन नरसम्मा ने गुरुवार को आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने कर्नाटक लीगल सेल अथॉरिटीज को पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। पुलिस ने दोषी पर आईपीसी की धारा 376 (आई), (एन) और पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 और 8 के तहत मामला दर्ज किया था।