नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)| संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दिल्ली के लुटियंस जोन में तुगलक लेन स्थित अपना सरकारी बंगला खाली (government bungalow vacant) करने के लिए कहा गया है, सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि, कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि उन्हें अभी तक नोटिस नहीं मिला है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि नियमों के अनुसार राहुल गांधी को 30 दिनों के भीतर घर खाली करना होगा।
शुक्रवार को सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के 24 घंटे बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी कथित ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया।
गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस धारा के तहत अधिकतम सजा दो साल है। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी कथित कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है.. टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया था।