मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर योग्य ज्वैलर्स को सोने (Gold) के आयात की तरह ही इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के माध्यम से चांदी आयात करने की अनुमति दे दी।
आयात के सेटलमेंट से जुड़ी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे चांदी का आयात करने वाले ज्वैलर्स को 11 दिन के लिए अग्रिम भुगतान भेजने की अनुमति दें, जैसा की सोने के मामले में पहले ही लागू किया गया है।
आरबीआई के आदेश में कहा गया है, “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा अधिसूचित योग्य ज्वैलर्स को आईआईबीएक्स के माध्यम से विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के तहत चांदी आयात करने की अनुमति दी गई है।”
“यह निर्णय लिया गया है कि अधिकृत बैंक योग्य ज्वैलर्स को आईआईबीएक्स के माध्यम से चांदी के आयात के लिए 11 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान भेजने की अनुमति दे सकते हैं। यह 25 मई 2022 के सर्कुलर की शर्तों के अधीन होगा।”