हाथरस, 5 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शुक्रवार को हाथरस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को सरकार जल्द से जल्द मुआवजा दे। इस समय उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवारों से पूरी घटना को जानने का प्रयास किया है। हादसे से पूरे लोग बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। पीड़ितों ने साफ कहा कि प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ। अब सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो मुआवजे का ऐलान किया गया है, उसे देने में लापरवाही न हो। साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, पीड़ितों को न्याय मिले।
उन्होंने कहा कि दिल खोलकर मदद करें। जितनी हो जल्दी और दिल खोलकर मदद करें।
भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठी मुन्नी देवी के बेटे सुभाष चंद्र ने बताया कि राहुल गांधी ने हमसे बात की। पूरी घटना को जानने का प्रयास किया। उनका कहना है कि पूरी घटना के लिए बाबा जिम्मेदार हैं। वहां पर व्यवस्था की कमी थी। बाबा भाग गए। उन्हें भागने के बजाय लोगों की मदद करनी चाहिए थी। अब उनके सत्संग में कभी नहीं जायेंगे।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे परिवार को दिलासा दिलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि आपके मामले को संसद में उठाएंगे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को हाथरस की भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा राहुल गांधी सुबह-सुबह अलीगढ़ के पिलखाना पहुंचे। यहां वह हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिले।
अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव पिलखाना में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहुंचकर हाथरस सत्संग हादसे की मृतका मंजू, उसके छह वर्ष के बेटे पंकज एवं दूसरे परिवार की शांति देवी व प्रेमवती के पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी।
ज्ञात हो कि हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े छह सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस घटना के मुख्य आयोजक-मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई है।
आईजी शलभ माथुर ने बताया कि मृतकों की संख्या 121 है। सभी शवों की पहचान हो गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आईजी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा-105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।