हैदराबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)| तेलंगाना (Telangana) के भद्राद्री कोठागुडम जिले में अधिकारियों ने एक किसान पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, किसान पर इसलिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि उसके बैल (bullock) ने संगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के दफ्तर के सामने पेशाब किया था। रिपोर्ट के अनुसार, किसान बैलगाड़ी के साथ कंपनी द्वारा अधिग्रहित अपनी जमीन का मुआवजा नहीं दिए जाने का विरोध कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि येल्लांदू में एससीसीएल महाप्रबंधक के दफ्तर के गेट के सामने किसान अपनी बैलगाड़ी को रोकते हुए नजर आ रहा है।
सुदेरलाल लोध जब मुआवजे की मांग को लेकर विरोध कर रहे थे तब उनके बैल ने कार्यालय के सामने रोड पर पेशाब कर दिया। जिसके बाद एससीसीएल के एक अधिकारी ने इसकी शिकायत पुलिस में की। कंपनी के अधिकारी का आरोप है कि जब सुरक्षाकर्मियों ने किसान और उसके परिवार को रोका तो वे गाली-गलौच करने लगे और वहां से जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने किसान और उसके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 270 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बाद में किसान को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया।
किसान के खिलाफ मामला दर्ज और जुर्माना लगाने की कड़ी आलोचना की जा रही है। किसान का कहना है कि उसने बैल को पेशाब नहीं कराया। वहीं किसान सुंदरलाल की बेटी मानसी ने भी अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उसने कहा है कि नगर पालिका में लोग सार्वजनिक रूप से पेशाब करते हैं, लेकिन कोई उन पर जुर्माना नहीं लगाता है और यहां उन्होंने बैल के पेशाब करने पर जुर्माना लगाया है।
किसान का आरोप है कि उसकी जमीन कंपनी ने 2005 में अधिग्रहित कर ली थी, लेकिन उसे मुआवजा नहीं दिया गया। हालांकि, कंपनी ने दावा किया है कि कानून के अनुसार सरकार के माध्यम से पट्टेदार को मुआवजे का भुगतान किया गया था। एससीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि किसान की याचिका को भी अदालतों ने खारिज कर दिया था लेकिन वह परेशानी पैदा कर रहा था।