रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले (Chhattisgarh liquor scam) मामले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर (Anwar Dhebar) की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गुरुवार को रायपुर की कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ढेबर के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया। उन्होंने इलाज के लिए बेल मांगी थी।
वहीं शराब घोटाले मामले में त्रिलोक सिंह ढिल्लन की लगी जमानत याचिका पर आज फैसला होगा। इसके साथ ही शराब घोटाले में नए एविडेंस मिलने के बाद ED ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के लिए आवेदन लगाया था। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
अब जेल में भी होगी पूछताछ
कोर्ट ने ED के आवेदन को स्वीकार कर लिया और 27 मई से 31 मई तक पूछताछ की अनुमति दे दी है। अब ED जेल में अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन से पूछताछ की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी।
अनवर ढेबर की ओर से कोर्ट में सेहत खराब होने के चलते इलाज कराने के लिए जमानत याचिका लगाई गई थी। कोर्ट में दलील दी गई कि अनवर ढेबर किडनी के पेशेंट हैं और उन्हें यूरिन करने के दौरान खून आ रहा है। लेकिन जेल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है।
EOW ने कहा- मेडिकल बोर्ड परीक्षण करे
अनवर ढेबर जमानत आवेदन का विरोध EOW के वकील ने अदालत में किया। कहा कि, जब अनवर को गिरफ्तार किया था तब भी वे जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर लगातार अस्पताल में भर्ती रहे थे। EOW ने कोर्ट से कहा कि आरोपी आदतन है। इस बार भी मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेने का प्रयास कर रहा है। ईओडब्लू ने कोर्ट से मांग की है कि अनवर ढेबर की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए।
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