रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण(Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority) (रेरा) द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन में चूक करने वाले 412 बिल्डर्स को नोटिस (Notice to 412 builders)जारी किया गया है। संबंधित बिल्डर्स द्वारा समय पर त्रैमासिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट, प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुछ प्रोजेक्ट्स निर्धारित समयावधि के बाद भी पूर्ण नहीं हुए है उन्हें भी नोटिस दिया गया है। 15 दिवस के भीतर ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने तथा प्रोजेक्ट अपूर्ण होने की स्थिति में कारण बताते हुए समय विस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये हैं। 15 दिवस के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में रेरा द्वारा संबंधित बिल्डर्स/प्रमोटर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए कार्यवाही की जाएगी।
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