झूठे शादी के वादे के केस में छत्तीसगढ़ के कारोबारी को जमानत, दिल्ली कोर्ट बोला- रिश्ता पहली नजर में सहमति वाला लगता है

पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने कारोबारी की नियमित जमानत याचिका मंजूर की।

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  • Publish Date - May 25, 2026 / 08:19 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कारोबारी को शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने के मामले में जमानत (Bail) दे दी है। अदालत ने कहा कि पहली नजर में यह रिश्ता सहमति (Consensual Relationship) से बना हुआ प्रतीत होता है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज किया गया था।

पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने कारोबारी की नियमित जमानत याचिका मंजूर की। आरोपी की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से थे और कारोबारी को झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी ने अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाई नहीं थी और उसकी पत्नी व बच्चे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से मौजूद थीं।

बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी दलील दी कि महिला के बयान में कई विरोधाभास हैं। साथ ही बैंक रिकॉर्ड और गोवा यात्रा से जुड़े फ्लाइट दस्तावेजों का भी हवाला दिया गया। वकील ने दावा किया कि गिरफ्तारी के दौरान अंतरराज्यीय प्रक्रिया का भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया।

अदालत ने मामले की परिस्थितियों और रिकॉर्ड को देखते हुए कारोबारी को नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिश्ता सहमति से बना हुआ दिखाई देता है।