31 जुलाई तक कराएं प्रधानमंत्री फसल बीमा, धान समेत 7 फसलों पर मिलेगा सुरक्षा कवच, जानिए जरूरी दस्तावेज

योजना के तहत धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, अरहर, उड़द, रागी और कोदो फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

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  • Publish Date - July 17, 2026 / 03:50 PM IST

रायपुर। खरीफ सीजन 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana-PMFBY) का लाभ लेने के लिए किसानों (Farmers) के पास 31 जुलाई तक का समय है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील (Appeal) की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपनी फसलों का बीमा (Crop Insurance) करा लें। समय पर बीमा कराने पर प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster), रोपाई में बाधा और कटाई के बाद होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

योजना के तहत धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, अरहर, उड़द, रागी और कोदो फसलों का बीमा कराया जा सकता है। धान सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 66 हजार रुपए और धान असिंचित फसल के लिए 49,500 रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। किसानों को कुल बीमा राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। इसके तहत सिंचित धान के लिए 1,320 रुपए और असिंचित धान के लिए 990 रुपए प्रति हेक्टेयर किसान अंश निर्धारित किया गया है।

प्रशासन के अनुसार फसल बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1 और पी-2), बैंक पासबुक की कॉपी, फसल बोने का घोषणा पत्र और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। बटाईदार, कास्तकार और साझेदार किसानों को फसल साझा या कास्तकार का घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आधार वेरिफिकेशन के बिना किसी भी किसान का फसल बीमा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए किसानों को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है।

पिछले खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 1.28 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। प्रशासन का कहना है कि इस वर्ष भी अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठाएं, ताकि प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल नुकसान होने पर उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।