दक्षिण विस उपचुनाव : पहचान पत्र के अलावा ये 12 दस्तावेज दिखाकर भी कर सकते हैं मतदान

रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए आगामी 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए वोटर फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त

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  • Updated On - November 11, 2024 / 05:40 PM IST

रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन (Raipur Nagar (South) Assembly By-Election)के लिए आगामी 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए वोटर फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदान (Voting even after showing 12 alternative photo documents)कर सकते हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं. ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया (क्रत्रढ्ढ) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (हृक्कक्र) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

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