हैदराबाद, 18 फरवरी (आईएएनएस)। अपकमिंग तेलुगु मूवी ‘गांजा शंकर’ (Ganja Shankar) के निर्माताओं को झटका देते हुए तेलंगाना राज्य एंटी-नारकोटिक ब्यूरो (TSNAB) ने फिल्म मेकर्स को फिल्म के नाम से ‘गांजा’ शब्द हटाने के लिए कहा है।
टीएसएनएबी का मानना है कि फिल्म का शीर्षक और ट्रेलर में शामिल दृश्य नशीली दवाओं की खपत और बिक्री का महिमामंडन करते प्रतीत होते हैं, जो संभावित रूप से एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन है।
ट्रेलर का जिक्र करते हुए नोटिस में बताया गया है कि नायक द्वारा किया जाने वाला पत्तेदार सब्जियों का व्यवसाय गांजा है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के तहत कोई भी व्यक्ति अफीम पोस्त या किसी भांग के पौधे की खेती नहीं करेगा। इसमें धारा 29 का भी उल्लेख है जो अपमान और आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान करता है।
निदेशक ने उल्लेख किया कि तेलंगाना सरकार विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के बीच नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए सभी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, “आपकी फिल्म में नायक को गांजा व्यवसायी के रूप में चित्रित करना और उसके कृत्यों का महिमामंडन करना और विशेषकर शीर्षक ‘गांजा शंकर’ दर्शकों, छात्रों और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।”
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