मध्य प्रदेश विधानसभा से UCC बिल पास, हंगामे के बीच मिली मंजूरी; राज्यपाल की मंजूरी के बाद होगा लागू
By : hashtagu, Last Updated : July 21, 2026 | 6:59 pm
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) विधेयक (Bill) पारित कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल (Governor) की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा।
विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने इसका विरोध किया और सदन में जोरदार हंगामा किया। इसके बावजूद सरकार ने बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित करा लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) विधेयक-2026 के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है। सरकार के अनुसार, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है।
सरकार का दावा है कि यह कानून सामाजिक समानता और न्याय को मजबूत करेगा। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे विभिन्न समुदायों की परंपराओं और अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। इसी कारण सदन में चर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक और हंगामा देखने को मिला।
विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा।




